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न्यूज़रूम लाइव अंतिम अपडेट: 13 Oct 2026, 08:06 AM RSS फीड समाचार भेजें संपादकीय संपर्क

स्कूलों में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान शुरू

बदायूं में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) को लेकर विद्यालयों में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज और सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज में शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून, व्यक्तिगत सुरक्षा, गुड टच-बैड टच और इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई।

बदायूं के राजकीय इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राएं
राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं में पॉक्सो अधिनियम और बाल सुरक्षा को लेकर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर। फोटो: उपलब्ध कराई गई फोटो / Rohilkhand Prabhat
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25 सितंबर से शुरू हुआ जागरूकता अभियान

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देश पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और कानूनी परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

अभियान का पहला चरण 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक और दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ शिविर

शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज, बदायूं में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल की अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में अपर सिविल जज (सी.डी.)/त्वरित न्यायाधीश एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने भी प्रतिभाग किया।

छात्रों को पॉक्सो कानून और व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी

जनपद न्यायाधीश विवेक संगल ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बचाव, सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जागरूक किया।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी अनुचित घटना की जानकारी बिना संकोच विश्वसनीय अभिभावक, शिक्षक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देनी चाहिए।

गुड टच और बैड टच के बारे में बताया

प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि किसी भी असहज या अनुचित व्यवहार की स्थिति में तत्काल अभिभावक या शिक्षक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में जनभागीदारी बढ़ाना है।

सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम

इसी क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूं रेखा शर्मा की ओर से सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में छात्राओं को उनके विधिक अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें लैंगिक अपराधों से संरक्षण के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल पर भी जोर

रेखा शर्मा ने छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक तथा सुरक्षित इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने, पढ़ाई पर ध्यान देने और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं रहे मौजूद

कार्यक्रमों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ, पराविधिक स्वयंसेवक, राजकीय इंटर कॉलेज एवं सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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स्कूलों में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान शुरू - फोटो 2

स्रोत: सरकारी विज्ञप्ति

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